फारुक अब्दुल्ला को SC से नहीं मिली राहत, हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Monday, Sep 30, 2019 - 12:21 PM (IST)
नेशनल डेस्क: पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा सदस्य वाइको की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें अब्दुल्ला को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गयी।
न्यायालय ने कहा कि एमडीएमके नेता जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाइको के वकील से कहा कि अब्दुल्ला जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं। वाइको के वकील ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया और दावा किया कि 16 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई से कुछ मिनटों पहले ही अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया।
पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत अब्दुल्ला के खिलाफ हिरासत के आदेश को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दे सकता है।