जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, वकील पर लगा 50 हजार का जुर्माना

Friday, Dec 07, 2018 - 02:30 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर की थी।

 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस पी.आई.एल. पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’’ शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।

पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पी.आई.एल. दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपए जमा नहीं कर देते।  

jyoti choudhary

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