जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, वकील पर लगा 50 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Dec 07, 2018 - 02:30 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के कैपिटल रिजर्व के संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने वकील एम एल शर्मा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जिन्होंने जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर की थी।

 

PunjabKesari

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस पी.आई.एल. पर विचार करने की जरा भी वजह नजर नहीं आती।’’ शर्मा ने वित्त मंत्री जेटली पर आरबीआई के कैपिटल रिजर्व में लूटपाट का आरोप लगाया था।

PunjabKesari

पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया कि शर्मा को तब तक अन्य कोई पी.आई.एल. दाखिल करने की इजाजत नहीं दी जाए, जब तक वह 50 हजार रुपए जमा नहीं कर देते।  

PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

jyoti choudhary

Recommended News

Related News