जजों को घूस देने का मामला: SC ने खारिज की SIT जांच की मांग

Tuesday, Nov 14, 2017 - 06:15 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका ने न्यायाधीशों की ईमानदारी पर अनावश्यक संदेह पैदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कामिनी जायसवाल की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई की प्राथमिकी किसी न्यायाधीश के खिलाफ नहीं है और किसी न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह की शिकायत दर्ज करना भी संभव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस तरह की याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता पर अवमानना की कार्रवाई नहीं की है। 

जजों के खिलाफ आरोप निराधर 
शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि हम भी कानून से ऊपर नहीं हैं और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन होना ही चाहिए। इस मामले में कोई एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ नहीं दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ निराधार आरोपों की वजह से संस्था के सम्मान को ठेस पहुंची है। यह बहुत अफसोसजनक है कि ऐसे आरोपों के कारण न्यायिक संस्था को बेवजह ही शक के घेरे में रखा गया।

संविधान पीठ ने की सुनवाई
बता दें कि पिछले सप्ताह गुरुवार को ही कोर्ट ने स्वतंत्र याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के नाम से कथित रूप से रिश्वत लेने से संबंधित याचिका को संविधान पीठ को सौंप दिया है। गुरुवार को इस याचिका की सुनवाई का जिम्मा संविधान पीठ को सौंपा था। पहली बार इस तरह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों के खिलाफ इस तरह याचिका को सुनवाई के पहले दिन ही खारिज कर दिया था। 

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