जस्टिस लोया मामले पर SC का बड़ा आदेश

Monday, Jan 22, 2018 - 02:19 PM (IST)

नई दिल्लीः सीबीआई जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी हाईकोर्ट में अब जज लोया से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में जो दो याचिकाएं पेंडिंग हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि कई अखबार और मीडिया ग्रुप ने जज लोया की मौत पर सवाल उठाए हैं ऐसे में अब मामले की सुनवाई नियमानुसार होगी, सभी वकीलों को कोर्ट के साथ कॉपरेट करना चाहिए।

क्या है मामला
जस्टिस लोया बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख मामले की सुनवाई कर रहे थे। 2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर को गुजरात पुलिस ने अगवा किया और हैदराबाद मुठभेड़ में उन्हें मार दिया गया। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ के गवाह तुलसीराम की भी मौत हो चुकी है। इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का भी नाम जुड़ा था। मामले से जुड़े ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ट्रांसफर किया था। इस मामले की सुनवाई पहले जज उत्पत कर रहे थे लेकिन अमित शाह के सुनवाई में पेश नहीं होने पर जब उन्होंने नाराजगी जताई तो उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद जस्टिस लोया मामले की सुनवाई कर रहे थे। दिसंबर, 2014 में जस्टिस लोया की नागपुर में मौत हो गई थी जिसे संदिग्ध माना गया था। जस्टिस लोया की मौत के बाद जिन जज ने इस मामले की सुनवाई की, उन्होंने शाह को इस मामले में बरी कर दिया । कुछ समय पहले एक मैग्जीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि जस्टिस लोया की मौत साधारण नहीं थी बल्कि संदिग्ध थी, जिसके बाद से ही यह मामला दोबारा चर्चा में आया है।

 

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