दिल्लीवासी इस बार मनाएंगे 'साइलेंट दिवाली', SC ने पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक

punjabkesari.in Monday, Oct 09, 2017 - 01:44 PM (IST)

 नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा। दिवाली 19 अक्तूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को एक और बार आजमाना चाहते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में अपने आदेश के जरिए ‘दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री’ की इजाजत देने वाले लाइसेंसो को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने पहले वाले आदेश को अस्थायी रूप से रद्द करते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दी थी। अदालत का यह आदेश, नवंबर 2016 के आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इस बार दिल्लीसाइलेंट दिवाली मनाएंगे। दरअसल इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पटाखों के कारण प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है।

पिछले साल भी कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बैन को लेकर अर्जी डाली थी। कोर्ट में तीन बच्चों की ओर से दाखिल एक याचिका में दशहरे और दिवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। अपनी तरह की यह अनूठी याचिका दाखिल करने वाले इन बच्चों की उम्र 6 से 14 महीने के बीच थी। यह पहला मामला है जब बच्चे पटाखा बैन करने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे। 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को शीर्ष अदालत ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी।

 


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