सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, आदेश के बाद भी क्यों जरूरी किया आधार?

Friday, Apr 21, 2017 - 12:33 PM (IST)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब हमने आधार कार्ड के इस्तेमाल को वैकल्पिक करने का आदेश दिया था, फिर इसे अनिवार्य क्यों किया गया। इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सरकार के पास अब इसे इस्तेमाल करने के लिए कानून है। रोहतगी ने कहा, हमने पाया है कि तमाम मुखौटा कंपनियों में फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए पैन काड्र्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करना ही एक मात्र विकल्प है।

कोर्ट अगले सप्ताह सुनाएगा फैसला
इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अगले सप्ताह इस बारे में फैसला सुनाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को जरूरी किया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि गत माह ही केंद्र सरकार ने आईटी रिटर्न फाइल करने, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने और उसमें संशोधन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। वित्त मंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार का लक्ष्य पैन काड्र्स के साथ आधार को जोडऩा है ताकि ड्यूप्लिकेट पैन काड्र्स के इस्तेमाल को रोका जा सके।

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