मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Thursday, Nov 17, 2022 - 02:50 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने गुरूवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश सुनाया, जिसे पहले टाल दिया गया था। वहीं जज बुधवार को फैसला सुनाने वाले थे। हालांकि, अदालत ने आदेश तैयार नहीं होने का हवाला देते हुए मामले को टाल दिया।
Delhi | The Rouse Avenue Court dismisses bail plea of Delhi Minister Satyendar Jain and two others in the money laundering case. Jain was arrested on May 30th under sections of the Prevention of Money Laundering Act by Enforcement Directorate.
— ANI (@ANI) November 17, 2022
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तिहाड़ जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन
30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से सत्येंद्र जैन को विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है। जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आप नेता कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में थे, और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी कथित भूमिका पीएमएलए की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है। इससे पहले सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाया था।
छापे के दौरान 2.85 करोड़, 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे
31 मार्च को ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। 6 जून को, जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।