चारा घोटाला मामलाः सजल चक्रवर्ती दोषी करार, 21 नवंबर को होगी सजा निर्धारित

Tuesday, Nov 14, 2017 - 06:34 PM (IST)

रांचीः सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साहू की अदालत में चारा घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला सुनाने के लिए 21 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। 

सजल के खिलाफ आरोप था कि चाईबासा के उपायुक्त रहते हुए इन्होंने कोषागार पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जिस कारण कोषागार से 37.70 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई। मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्र को वर्ष 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है। 
 

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