सैनी को मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

Wednesday, Sep 23, 2020 - 01:56 AM (IST)


चंडीगढ़, (रमेश हांडा): पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध ङ्क्षसह सैनी को मुल्तानी किडनैङ्क्षपग मामले में मोहाली की एडिशनल सैशन जज मोनिका गोयल द्वारा दी गई एंटीसिपेट्री बेल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फतेहदीप ङ्क्षसह ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 3 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 5 मई को मोहाली के मटौर थाने में बलवंत ङ्क्षसह मुल्तानी की किडनैङ्क्षपग व साजिश की धाराओं के तहत सुमेध ङ्क्षसह सैनी, पूर्व इंस्पैक्टर हरसहाय शर्मा, अनोख ङ्क्षसह, जागीर ङ्क्षसह व कुलदीप ङ्क्षसह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सुमेध ङ्क्षसह सैनी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहाली की कोर्ट में एंटीसिपेट्री बेल मांगी थी, जिसे स्वीकार करते हुए एडिशनल सैशन जज ने सैनी को एंटीसिपेट्री बेल दे दी थी। 
उक्त मामले में पूर्व इंस्पैक्टर जागीर ङ्क्षसह व कुलदीप ङ्क्षसह वायदामाफ गवाह बन गए थे, जिन्होंने बलवंत ङ्क्षसह मुल्तानी की पुलिस टॉर्चर के दौरान हुई मौत की बात कोर्ट में दिए बयानों में बताई थी, जिसके बाद उक्त एफ.आई.आर. में हत्या की धारा जोड़ दी गई थी और बाद में मोहाली कोर्ट ने सैनी को मिली अग्रिम जमानत रद्द करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। हाईकोर्ट ने सैनी को राहत नहीं दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें इन्वैस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहा था। अब मोहाली कोर्ट की ओर से सैनी को दी गई जमानत पर सवाल उठाते हुए उक्त आदेशों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है।

ashwani

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