सबरीमला मामला: पिल्लई के खिलाफ मामला दर्ज

Thursday, Nov 08, 2018 - 11:32 PM (IST)

कोझिकोडः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा सबरीमला के भगवान अयप्पा मंदिर को लेकर कसारगौड से ‘सबरीमला सुरक्षा रथ यात्रा’ शुरू करने के तुरंत बाद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पी. एस. श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने गुरुवार को पिल्लई के कुछ दिन पहले राज्य के युवा मोर्चा में दिए गए भाषण को लेकर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है। आरोप है कि पिल्लई ने सबरीमला मामले को लेकर कहा था कि सबरीमला का मुद्दा केरल में पार्टी को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेताओं का आरोप है कि भाजपा नेता ने समाज के विभिन्न वर्गों में डर पैदा करने और अशांति फैलाने के लिए यह भाषण दिया। पुलिस ने एक मीडियाकर्मी की शिकायत पर पिल्लई के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार भाजपा अध्यक्ष ने सबरीमला के भगवान अयप्पा मंदिर के तांत्रि (मुख्य पुजारी) को सलाह दी है कि यदि मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन हो तो मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएं।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश
युवा मोर्चा की बैठक में दिए गए भाषण के अनुसार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 10-50 वर्ष की आयु की कोई भी महिला भगवान अयप्पा के मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास करे तो मंदिर के द्वार बंद करना बेहतर होगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि मंदिर में सभी आयु की महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। पिल्लई पर आरोप है कि वह यह कहकर कि हजारों लोग उनके साथ हैं, तांत्रि को उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उकसा रहे हैं।

Yaspal

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