RSS मानहानि मामला: राहुल गांधी को 15000 के बॉन्ड पर मुंबई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Thursday, Jul 04, 2019 - 12:31 PM (IST)

मुंबई: आरएसएस कार्यकर्त्ता के मानहानि मामले में मुंबई के शिवड़ी कोर्ट से राहुल गांधी को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट से बाहर आकर राहुल ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। राहुल को 15000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। एकनाथ गायकवाड़ ने राहुल गांधी के लिए बॉन्ड बेल भरी। राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को ‘‘भाजपा-आरएसएस विचारधारा'' से कथित रूप से जोड़ा था।

मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में राहुल और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था। जोशी ने 2017 में गांधी, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, माकपा और इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। गौरी लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरु में उनके घर के बाहर कथित रूप से एक दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

जोशी ने आरोप लगाया था कि लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर, गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि भाजपा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है। अदालत ने राहुल और येचुरी के खिलाफ सम्मन जारी किया था जबकि सोनिया गांधी तथा माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज की थी।

Seema Sharma

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