मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को राहत, 2 मार्च तक बढ़ी अंतरिम जमानत

Saturday, Feb 16, 2019 - 04:42 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि दो मार्च तक बढ़ा दी। वहीं ईडी ने दावा किया है कि इस मामले में वाड्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं।


अदालत ने वाड्रा के करीबी एवं मामले के सह आरोपी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई यानि दो मार्च तक रोक लगा दी है।  ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की जरूरत पर जोर देते हुए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि वाड्रा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।  ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक डी पी सिंह एवं अधिवक्ता नीतेश राणा ने बताया कि वाड्रा गोलमाल जवाब दे रहे हैं। हालांकि वाड्रा का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जब भी बुलाया गया या जब भी जरूरत पड़ी वह पूछताछ के लिए आने के लिए तैयार रहे।  


सिंह ने अदालत को बताया कि वाड्रा जहां कहीं जाते हैं एक ‘बारात’ उनके साथ चलती है चाहे वह एजेंसी के दफ्तर जाते हों या अदालत आते हों।  उन्होंने मीडिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग हमेशा ‘बारात’ लेकर चलते हैं, वाड्रा उनमें से एक हैं। वकील ने आरोप लगाया कि वाड्रा मामले के बारे में लिखने एवं उसे उछालने के लिए फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।      


वाड्रा ने लंदन के 12, ब्रायनस्टोन स्कॉयर में 19 लाख पाउंड कीमत की एक संपत्ति की खरीद में हुए धनशोधन के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। संपत्ति पर मालिकाना हक कथित तौर पर वाड्रा का है। एजेंसी ने इससे पहले कहा था कि उसे लंदन में वाड्रा की विभिन्न नयी संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है। इसमें 40 एवं 50 लाख पाउंड के दो घर, छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां शामिल हैं।  
    

vasudha

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