लाभ के पद मामले में AAP को राहत, 27 विधायकों के खिलाफ आरोप खारिज

Thursday, Oct 25, 2018 - 01:14 PM (IST)

नेशनल डेस्क: रोगी कल्याण समिति मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने पार्टी के सभी 27 विधायकों के खिलाफ लगे लाभ के पद के आरोपों को खारिज कर दिया है। शहर के कई अस्पतालों से जुड़ी रोगी कल्याण समितियों के प्रमुखों के रूप में नियुक्ति के बाद विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप लगा था। 

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की राय के आधार पर याचिका खारिज करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। चुनाव आयोग ने याचिका को विचार योग्य नहीं पाया था। इस तरह की याचिकाएं राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं, जो वे चुनाव आयोग के पास भेज देते हैं। इसके बाद आयोग अपनी राय देता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। 


दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 26 अप्रैल को जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक, रोगी कल्याण समितियां परामर्श देने का काम करती हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं, रणनीतियां बनाने आदि में मदद मिलती है। इसमें कहा गया कि हर ‘एसेंबली रोगी कल्याण समिति’ को अनुदान के तौर पर सालाना तीन लाख रुपए मुहैया कराए जाएंगे।          

vasudha

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