बॉम्बे HC का चौंकाने वाला फैसला- शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार करना धोखाधड़ी नहीं

Tuesday, Dec 21, 2021 - 01:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान बड़ा ही हैरान कर देने वाला फैसला सुनाया। निचली अदालत की ओर से एक युवक को दोषी ठहराए जाने के फैसले को पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद यदि कोई शादी करने से इनकार कर देता है तो उसे धोखाधड़ी नहीं माना जाता सकता।
 

दरअसल, पालघर के रहने वाले काशीनाथ घरात के खिलाफ गर्लफ्रेंड की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 और 417 के तहत बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। गर्लफ्रेंड का आरोप था कि काशीनाथ ने शादी का वादा करके उससे शारिरिक संबंध बनाए  और फिर वादे से मुकर गया। इस मामले में 19 फरवरी, 1999 को अतिरिक्त सेशन जज ने काशीनाथ को रेप के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन धोखाधड़ी का दोषी करार दिया था। 
 

अदालत ने काशीनाथ को 3 साल तक शादी का वादा कर संबंध बनाने और फिर मुकर जाने के आरोप में 1 साल की कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन इस बीच घरात ने बॉम्बे हाई कोर्ट  में चुनौती दी थी, जहां जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की सिंगल बेंच ने उसे धोखाधड़ी के आरोप से भी मुक्त कर दिया। जस्टिस प्रभुदेसाई ने कहा कि तथ्य यह बताते हैं कि महिला और आरोपी के बीच 3 साल लंबी फिजिकल रिलेशनशिप चली और दोनों का अफेयर था। जस्टिस ने कहा कि महिला के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि वह किसी तरह के धोखे में रखी गई थी। 
 

Anu Malhotra

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