New Bank Account: RBI का बड़ा अपडेट: खाते खोलने को लेकर बदले नियम, नई गाइडलाइंस जारी
punjabkesari.in Friday, Apr 18, 2025 - 10:30 AM (IST)

नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों से जुड़े खाता संचालन और जमा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो खासतौर पर विदेशी शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों से संबंधित हैं। जहां कुछ मामलों में बैंकों को अब पहले जैसी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, वहीं कुछ संवेदनशील मामलों में केंद्रीय बैंक की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है।
किन मामलों में मिलेगी राहत?
RBI ने कहा है कि बैंक अब अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर भारत में रुपया खाता (बिना ब्याज वाला) खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। खास बात ये है कि इसके लिए अब आरबीआई से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, केवल जानकारी देना पर्याप्त होगा।
इससे बैंकों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी और कारोबार की गति भी तेज़ होगी।
किन मामलों में मंजूरी जरूरी होगी?
जहां एक तरफ सामान्य विदेशी शाखाओं को छूट मिली है, वहीं पाकिस्तान से जुड़े मामलों में सख्ती बरकरार रखी गई है।
RBI ने स्पष्ट किया कि अगर कोई बैंक पाकिस्तान के बाहर मौजूद किसी पाकिस्तानी बैंक की ब्रांच के नाम पर भारत में रुपया खाता खोलना चाहता है, तो पहले से RBI की विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
प्रवासी बैंकों को लेकर क्या है दिशा-निर्देश?
RBI ने प्रवासी बैंकों (Overseas Banks) से जुड़े खातों की फंडिंग को लेकर कहा कि बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, भारत में मौजूद अपने खातों में फंडिंग के लिए खुद विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं, बशर्ते यह लेन-देन मौजूदा बाजार दरों पर हो। हालांकि, आरबीआई ने ये भी कहा कि इन खातों की कड़ी निगरानी जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रुपये में सट्टा गतिविधियां न हों। ऐसे किसी भी संदिग्ध लेन-देन की तत्काल सूचना रिज़र्व बैंक को देनी होगी।