राम रहीम को 20 साल की जेल, 30 लाख का जुर्माना, कोर्ट में फूट-फूट कर रोए

punjabkesari.in Monday, Aug 28, 2017 - 08:29 PM (IST)

रोहतक(दीपक भारद्वाज): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने साध्वी बलात्कार मामले  में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज 20 साल की सजा सुनाई और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सजा सुनते ही कोर्टरूम में राम रहीम फूट फूट कर रोने लगे। सीबीआई के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने नई दिल्ली में स्पष्ट किया कि दो बलात्कार मामलों में राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जो अलग-अलग चलेगी। एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। इस तरह  उसे 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। 

पीड़िताओं को मिलेगा 14-14 लाख का हर्जाना
न्यायाधीश जगदीप सिंह ने सुनारिया जिला जेल में स्थापित अस्थायी अदालत में बलात्कार के इन दोनों मामलों में 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस राशि में से 14-14 लाख रुपये दोनों पीड़तिा को मिलेंगे। इससे पहले सजा की अवधि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। पहले यह खबर आई थी कि राम रहीम को 10 साल की सजा और 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन बाद में सीबीआई ने नई दिल्ली में स्थिति स्पष्ट की कि दोनों बलात्कार मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई गई है। 

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राम रहीम पर लगीं ये धाराएं
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह ने यहां सुनारिया जेल में स्थापित विशेष अदालत में राम रहीम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पचास वर्षीय राम रहीम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 506 (डराने-धमकाने) और 509 (महिला की इज्जत से खिलवाड़)  के तहत दोषी पाया गया है। हरियाणा के पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश ने 25 अगस्त को 15 साल इस पुराने  मामले में राम रहीम को साध्वी के साथ बलात्कार का दोषी करार दिया था।
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डेरा समर्थकों ने मचाया उत्पात, हिंसक हुए
राम रहीम को दोषी ठहराने के बाद पंचकूला के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में डेरा के अनुयायियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की थी, जिसे देखते हुए सजा सुनाने के लिए जेल में ही अस्थायी रूप से विशेष अदालत स्थापित की गई। राम रहीम को सजा सुनाने के लिए न्यायाधीश को हेलीकॉप्टर से सुबह सुनारिया जेल लाया गया।
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15 साल पुराना है मामला
यह मामला वर्ष 2002 का है,तब एक साध्वी ने गुमनाम पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस मामले की जांच की गुहार लगाई थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिये थे। जांच एजेंसी ने 30 जुलाई 2007 को मामला दर्ज किया था और इस मामले में 18 साध्वियों  से पूछताछ की थी, जिनमें से दो ने बलात्कार की बात स्वीकार की थी। इस मामले में छह सितंबर 2008 को सुनवाई शुरू हुई। राम रहीम ने सुनवाई के दौरान बलात्कार के आरोप को झूठा करार दिया और कहा कि वह शारीरिक संबंध बनाने में ‘सक्षम’ नहीं है।
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कोर्ट ने संपत्ति जब्त के दिए आदेश
हिंसा के बाद सरकारी और लोगों की निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई डेरा प्रमुख की संपत्ति से करने को कहा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उसके बैंक खाते सील कर दिए जाए और उसी से आगजनी और तोड़फोड़ की भरपाई की जाए।

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Pardeep

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