राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी पैरोल पर बाहर

Wednesday, Feb 24, 2016 - 08:05 AM (IST)

चेन्नई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी को पैरोल पर बाहर आने की इजाजत मिल गई है। आज नलिनी अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होगी। कोर्ट ने नलिनी को कोत्तुरपुरम में होने वाले अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत दी है। यह छूट बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए दी गई है। राज्य सरकार ने 24 अप्रैल 2000 को उसकी क्षमादान याचिका को मंजूर करते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था।

अक्तूबर 2007 में भी नलिनी के समय पूर्व रिहाई के अनुरोध को अधिकारियों ने खारिज कर दिया था। नलिनी ने साल 2010 में भी जेल से बाहर आने की अर्जी लगाई थी, तब मद्रास हाई कोर्ट की बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के कहने पर 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इस साजिश में दर्जनों लोग शामिल थे। इस मामले में 24 मई 1991 को सीबीआई की स्पेशल टीम ने केस दर्ज किया।
 

घटनास्थल पर मिले सबूतों में एक कैमरा और उसकी तस्वीरें भी थीं। सीबीआई जांच के दौरान करीब 100 लिट्टे समर्थकों ने साइनाइड खाकर जान दी थी। राजीव गांधी हत्याकांड का मास्टर माइंड सिवरासन ने भी जान दे दी थी। सीबीआई कुल 26 लोगों को कानून के कटघरे में लाई थी। नलिनी मुरुगन, संथन और पेरारिवलन समेत 26 लोगों पर मुकदमा चला था। निचली अदालत ने इन सभी को फांसी की सजा सुनाई। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी, संथन और पेरारिवलन की सजा बरकरार रखी थी।

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