Rajasthan Liquor Policy 2026 : शराबियों झटका और तोहफा दोनों: रात 10 बजे तक खुलेंगे ठेके; साथ ही इतने बढ़ गए दाम

punjabkesari.in Thursday, Jan 29, 2026 - 01:56 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राजस्थान सरकार ने प्रदेश की आबकारी नीति में कई बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। नई नीति का मुख्य उद्देश्य शराब के सेवन को बढ़ावा दिए बिना राजस्व में वृद्धि करना और निवेश को बढ़ाना है। यह खबर शराब के शौकीन लोगों के लिए झटका और तोहफा दोनों साबित होंगी। आइए जानते हैं कि राजस्थान में कितने दाम बढ़ेंगे शराब के- 

शराब और बीयर की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी?

सरकार ने Excise Duty को 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। इस 5% की बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा:

  • अंग्रेजी शराब (IMFL): 750 एमएल की बोतल पर करीब 20 रुपये तक की बढ़त हो सकती है।
  • बीयर: प्रति बोतल या कैन की कीमत 5 रुपये तक बढ़ सकती है।
  • देसी और RML: देसी शराब और राजस्थान निर्मित शराब (RML) की कीमतों में भी बदलाव किया गया है।

 PunjabKesari

अब रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें

नीति में सबसे बड़ा बदलाव समय को लेकर है। अब तक शराब की दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाती थीं, लेकिन अब एक्साइज कमिश्नर को दुकानों का समय बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी, जिससे अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगने की उम्मीद है।

धार्मिक और शिक्षण संस्थानों से बढ़ी दूरी

सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शराब की दुकानों की लोकेशन के नियमों को कड़ा कर दिया है। अब शराब की दुकानें स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 75 मीटर की जगह 150 मीटर दूर होनी अनिवार्य होंगी।

PunjabKesari

होटल और रेस्तरां के लिए खास प्रावधान

  • माइक्रोब्रुअरी (Microbrewery): होटल, रेस्तरां और क्लब बार संचालकों को अब अपनी माइक्रोब्रुअरी स्थापित करने की अनुमति होगी।
  • शुल्क में छूट: संचालन के पहले दो महीनों के लिए आबकारी शुल्क में 50% की भारी छूट दी गई है।
  • हेरिटेज होटल्स: हेरिटेज होटल बार के लिए लाइसेंस फीस कमरों की संख्या के आधार पर 3 से 5 लाख रुपये के बीच तय की गई है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Radhika

Related News