पहलू खान मामला: आरोपियों को सजा दिलाने के लिए गहलोत सरकार ने खटखटाया HC का दरवाजा

Friday, Oct 18, 2019 - 05:09 PM (IST)

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पहलू खान लिंचिंग मामले में अलवर की एक अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को कुछ लोगों ने गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उनके बेटे की बुरी तरह पिटाई की थी।

पहलू खान की तीन अप्रैल को अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता आर पी सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील सोमवार को दायर की गई। अलवर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले में शामिल सभी छह आरोपियों विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए 14 अगस्त, 2019 को बरी कर दिया था। 

अगस्त में निचली अदालत के फैसले के बाद, राज्य सरकार ने जांच में त्रुटियों और अनियमितताओं की पहचान करने और व्यक्तिगत अधिकारियों पर जांच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी ने पिछले माह पुलिस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 

vasudha

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