रेलवे ने आरक्षण नियम में किया बदलाव, महिलाओं को मिलेगा फायदा

Tuesday, Feb 27, 2018 - 10:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क: रेलवे ने रिजर्वेशन कोटे के नियम मे बड़ा बदलाव किया है। रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब चार्ट बनाते वक्त महिला कोटे की खाली सीटें पहले वेटिंग लिस्ट में शामिल महिलाओं को दी जाएंगी। सीनियर सिटीजन को बाद में खाली रहने पर सीट अलॉट की जाएंगी। सीनियर सिटीजन के अलॉटमेंट के बाद भी सीटें खाली रहती हैं। उन सीटों को ट्रेन में टीटी आवंटित करेंगे।

बता दें कि रेलवे के नए नियम में महिलाओं को पहले रखा गया है। 15 फरवरी को रेलवे ने सभी कॉमर्शियल मैनेजर्स को यह आदेश जारी किया है।

-चार्ट बनने तक महिलाओं के लिए बुकिंग कोटा अभी खुला रहता है। चार्ट तैयार करते समय कोटे की खाली सीटों को वेटिंग लिस्ट यात्री को दी जाती हैं।

-स्लीपर कोच में सीनियर सिटीजन, 45 साल या उससे अधिक उम्र की महिला या प्रेग्नेंट महिला यात्री के लिए कम्बाइंड कोटे के तहत 6 लोअर बर्थ सीटें रिजर्व होती हैं, एसी-2 और एसी-3 में भी 3-3 बर्थ होती हैं।

-राजधानी, दूरंतो य फुल एसी ट्रेनों के 3 एसी कोच में कोटे के तहत 4 लोअर बर्थ आरक्षित होती हैं।

 

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