रेलवे जल्द देगा तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों को विकल्प

Monday, Oct 30, 2017 - 07:10 PM (IST)

नेशनल डेस्क: ट्रांसजेंडरों के पास अब तीसरे लिंग के रूप में खुद को पहचानने का विकल्प होगा। आरक्षण फार्म में मेल व फीमेल के अलावा अब टी विकल्प होगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को एक पत्र में कहा है कि टिकट बुकिंग और रद्द करने के फॉर्म को नए प्रारूप के तहत बदल दिया जाए। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय वर्तमान में ट्रांसजेंडरों के विभिन्न मुद्दों और उने लिए प्रस्तावित कानून पर काम कर रहा है। मंत्रायल द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2016 की एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा समीक्षा भी की जा रही है।
वर्षं 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग दर्जा दिया। इसके पहले उन्हें पुरुष या महिला के विकल्प को ही चुनना पड़ता था। इस आदेश के बाद, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक फॉर्म और मतदाता पहचान पत्र जैसे कई सरकारी दस्तावेजों ने मेल फीमेल के साथ ही टी या अन्य को विकल्प के रूप में दिया जाने लगा। रेलवे बोर्ड ने अपनी समीक्षा में कहा कि उसने कोलकाता हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों को भी लिया है, जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए अपने आवेदन पत्र में तीसरे लिंग का विकल्प देने के लिए कहा था।

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