10 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी, न्यूयॉर्क में 5,000 प्रवासी भारतीयों के साथ करेंगे रैली

Tuesday, May 16, 2023 - 03:09 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5,000  प्रवासी भारतीयों के साथ रैली करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल चर्चा और भाषण के लिए वाशिंगटन और कैलिफोर्निया जाएंगे। इस दौरान वह राजनेताओं और उद्यमियों से भी मिलेंगे।

ब्रिटेन में दिए बयानों से घिरे थे राहुल गांधी  
इससे पहले राहुल गांधी कैंब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण में सरकार की आलोचना करने और भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयानों को लेकर चर्चाओं में आ गए थे। राहुल गांधी ने यूके में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा, "हर कोई जानता है और यह काफी खबरों में है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और हमले में है। मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं, हम उस (विपक्षी) जगह को नेविगेट कर रहे हैं।" उन्होंने कहा था, "लोकतांत्रिक संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा, सिर्फ लामबंदी का विचार, सभी के चारों ओर घूमना बाधित हो रहा है। इसलिए, हम भारतीय लोकतंत्र की मूल संरचना पर हमले का सामना कर रहे हैं।" .

"भारत विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा"
कांग्रेस सांसद की टिप्पणी ने सत्तारूढ़ भाजपा को हमला करने का मौका दे दिया था जिसके बाद पार्टी ने राहुल गांधी से अपनी टिप्पणियों के लिए माफी की मांग की थी। ब्रिटेन में उनके कई बयानों ने भारत में विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, वह "भारत विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा" हैं। इसी वजह से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में गतिरोध देखा गया।

संसद सदस्य के रुप में अयोग्य घोषित
बीजेपी चाहती थी कि कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र के बारे में लंदन में की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगें, दूसरी ओर कांग्रेस ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और बेईमान व्यापार प्रथाओं के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन पर अड़ी रही। 11 अप्रैल को राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद संसद सदस्य के रूप में उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के अनुसार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ अयोग्य घोषित किया गया था।

rajesh kumar

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