'चौकीदार चोर है' बयान पर राहुल गांधी ने SC में जताया खेद, नहीं मांगी माफी

Monday, Apr 29, 2019 - 12:21 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने राफेल को लेकर दिए गए अपने बयान पर खेद जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। दरअसल राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया था।
  

नए हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई में कोर्ट को घसीटने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने मीनाक्षी लेखी पर अवमानना याचिका के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि  बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राफेल मामले में क्लीन चिट बनाकर बाहर फायदा उठा रही है। 


प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष राहुल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुनील फर्नाडिस ने नोटिस पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। पीठ ने इस संबंध में उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने गांधी की टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है' को लेकर उनके खिलाफ 23 अप्रैल को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। 


दरअसल, राहुल की यह टिप्पणी राफेल डील में गड़बड़ी के आरोप वाली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार होने के बाद आई थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि उनकी तरफ से कभी ऐसी कोई टिप्‍पणी नहीं की गई। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि उन्हें अपने इस बयान के लिए खेद है। उनका बयान चुनावी माहौल में हो गया था।  

vasudha

Advertising