राफेल पर अब दोबारा जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिका

Monday, Aug 29, 2022 - 02:09 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में दोबारा जांच कराने वाली याचिका को सोमवार को रद्द कर दिया। भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षा वाली पीठ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई औचित्य नहीं बनता है। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शर्मा ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करेगा।

 

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने के लिए कोई सामने नहीं आया, इसपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने पहले ही आदेश पारित कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में फ्रांस की न्यूज वेबसाइट पर प्रकाशित कुछ रिपोर्ट के आधार पर राफेल मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की गई थी।

 

न्यूज पोर्टल में दावा किया जा रहा है कि राफेल सौदे में दसॉल्ट एविएशन ने भारतीय बिचौलिए को मोटी रकम दी थी। बहस के बाद बीएल शर्मा ने याचिका को वापस लेने की मांग की। इसपर बेंच ने आदेश को बदलते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। वहीं याचिका वापिस लेते हुए शर्मा ने कहा कि हम सीबीआई के पास जा सकते हैं, इस पर बेंच न कहा कि आपको कोई नहीं रोक रहा, आप स्वतंत्र हैं। 14 दिसंबर, 2018 को शीर्ष अदालत ने 36 राफेल जेट विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच सौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ‘‘निर्णय लेने की प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह'' करने का कोई मतलब नहीं था।

Seema Sharma

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