इस दिवाली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में लोग केवल तीन घंटे ही जला सकेंगे पटाखे

Friday, Oct 13, 2017 - 06:54 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग दिवाली के दिन शाम 6.30 बजे से 9:30 बजे तक महज तीन घंटे पटाखे जला सकेंगे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उच्चतम न्यायालय की रोक के कुछ दिन बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। पटाखों से प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेश के अधिकारियों को व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी करने को लेकर कई दिशा-निर्देश भी जारी किए। 

न्यायमूर्ति ए.के. मित्तल और न्यायमूर्ति अमित रावल की खंडपीठ ने कहा कि बाद में भविष्य के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा, ‘‘न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश केवल इस साल की दिवाली पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे। न्यायालय ने आदेश दिया कि शाम साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं। उपायुक्त, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।’’  

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