मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर टोल के खिलाफ याचिका, अदालत ने सरकार से मांगा जवाब

Monday, Mar 19, 2018 - 05:17 PM (IST)

मुंबई: मुंबई- पुणे एक्सप्रेस- वे पर ठेकेदार द्वारा वाहन चालकों से टोल वसूले जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में ठेकेदार को टोल वसूलने से रोकने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ए एस ओका और आर आई चागला की एक पीठ ने प्रदेश सरकार को तीन हफ्ते के अंदर जवाब दायर करने को कहा है।

याचिकाकर्ता प्रवीण वातेगांवकर के मुताबिक सरकार ने वर्ष2015 में प्रदेश भर में12 टोल प्लाजा को बंद करने का फैसला किया था और इसके साथ ही चुने हुए टोल प्लाजा पर हल्के मोटर वाहनों और प्रदेश परिवहन बसों को टोल से छूट देने का भी फैसला किया गया था। वातेगांवकर ने कहा कि अप्रैल 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने एक्सप्रेस वे पर हल्के मोटर वाहनों को टोल चुकाने से छूट देने की व्यवहार्यता को देखने के लिए एक समिति का भी गठन किया था। वातेगांवकर का कहना है कि ठेकेदार को एक्सप्रेस वे पर टोल के जरिए जितनी रकम लेनी थी उससे ज्यादा वह ग्रहण कर चुका है।      

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