प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों की आएगी शामत, हो सकती है

Friday, Oct 27, 2017 - 03:36 PM (IST)

श्रीनगर: प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों पर अब सरकार कड़ा रवैया अपनाएगी और यही नहीं बल्कि दोषी को पांच वर्ष तक की जेल भी हो सकती है। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर के गवर्नर एन एन वोहरा ने एक अध्यादेश लागू किया है। इसके जो व्यक्ति ऐसी हड़तालों का आहवान करते हैं जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान हो सकता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और बात यही नहीं खत्म हो जाती है बल्कि पांच वर्ष की सजा भी हो सकती है।


इस बारे में एक अधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इस अध्यादेश को लागू करने के पीछे उद्देश्य सरकारी संपत्ति के नुकसान को रोकना है। यह उन लोगों को हतोत्साहित करेगा जो संगठन या व्यक्ति निजी एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हानिकारक गतिविधियां करते हैं। बताया गया है कि इससे एक तो सरकारी एवं निजी संपत्ति को पहुंचने वाले नुकसान को रोक जाएगा और दूसरा ऐसे अपराध करने वाले उत्तरदायी बनेंगे। प्रवक्ता के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया गया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र अभी लागू नहीं है तो सीएम महबूबा की सिफारिशों पर राज्यपाल ने इस अध्यादेश को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 91 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है।

 

Advertising