कानून बना तीन तलाक बिल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

Thursday, Aug 01, 2019 - 08:28 AM (IST)

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात को तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। राष्‍ट्रपति के इस विधेयक पर हस्‍ताक्षर करने के साथ ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इससे पहले मुस्लिम महिलाओं से एक साथ तीन तलाक को अपराध करार देने वाले इस ऐतिहासिक विधेयक को राज्यसभा ने अपनी स्‍वीकृति दी थी और उससे पहले यह लोकसभा में पास हुआ।

राज्‍यसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े, जबकि 84 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया था। बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके और टीडीपी जैसे कई दलों के वोटिंग में हिस्सा न लेने के चलते सरकार को यह बिल पास कराने में आसानी हुई।

तीन तलाक विधेयक राज्यसभा से पारित होने पर बुधवार को यहां राज्य भाजपा कार्यालय में खुशियां मनाई गईं तथा मिठाई बांटी गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे उनकी आजादी की दिशा में एक कदम बताया।

Seema Sharma

Advertising