आधार संबंधी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी, कर सकेंगे पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल

Monday, Mar 04, 2019 - 05:31 AM (IST)

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोबाइल सिम कार्ड लेने तथा बैंक खाता खुलवाने में पहचान पत्र के तौर पर आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मान्यता देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश शनिवार को जारी कर दिया गया। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया जिसकी वजह से सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा।

मंत्रिमंडल ने आधार तथा दो अन्य विधेयकों में प्रस्तावित बदलावों को अमल में लाने के लिये पिछले सप्ताह अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी थी। संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणन के लिये दी गयी जैविक पहचान की सूचनाएं और आधार संख्या का सेवा प्रदाता द्वारा अपने पास जमा रखने को प्रतिबंधित किया गया है।

अध्यादेश के जरिये आधार कानून में यह बदलाव भी किया गया है कि कोई भी बच्चा 18 साल का हो जाने के बाद आधार कार्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है। अध्यादेश में यह भी सुनिश्चित हो गया है कि बैंक खाता खोलना हो या मोबाइल फोन सिम कार्ड लेना हो, आधार पेश नहीं करने की स्थिति में किसी भी सेवा से उपभोक्ता को इंकार नहीं किया जा सकता है।

आधार के दुरुपयोग पर क्या है सजा का प्रावधान:
 

  • कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना
  • 1 करोड़ तक का आर्थिक जुर्माना
  • आधार के अवैध इस्तेमाल को लेकर कंपनी पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना
  • अध्यादेश के जरिए हटाई गई आधार कानून की धारा 57
  • निजी कंपनियों, इकाइयों द्वारा आधार के इस्तेमाल से जुड़ी थी यह धारा        

 


  

 

Yaspal

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