Chief of Defence Staff: सरकार ने CDS की नियुक्ति संबंधी नियमों में किया बदलाव, अधिसूचना जारी

Tuesday, Jun 07, 2022 - 06:11 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पिछले कई महीनों से खाली पड़े प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी (सीडीएस) के पद को भरने की दिशा में महतवपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर कहा कि अब सरकार जनहित में जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं के सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है। लेकिन इसमें आयु संबंधी शर्त भी जोड़ी गयी है जिसके अनुसार नियुक्ति के समय अधिकारी की उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहे सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे, जिनकी बीते साल 8 दिसंबर को कुनूर के नजदीक एमआई-16वी5 के क्रैश हादसे में मौत हो गई थी। रावत की मौत के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है। अभी तक नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति में तेजी आएगी। 



 

rajesh kumar

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