मालेगांव ब्लॉस्ट केस: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका खारिज

Tuesday, Jun 28, 2016 - 03:29 PM (IST)

नई दिल्ली: मालेगांव बम धमाके मामले में मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) की विशेष कोर्ट ने आज आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। बता दें कि पिछले सप्ताह साध्वी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 28 जून की तारीख तय की थी। इससे पहले NIA ने 13 मई 2016 को क्लीन चिट देते हुए साध्वी प्रज्ञा और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप हटा लिए। एनआईए ने विशेष कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें जांच एजेंसी ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका भी हटा लिया था।

जांच एजेंसी ने 26/11 आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे की जांच पर भी सवाल उठाए थे। एनआईए ने यह भी कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून के तहत इस मामले में आरोप नहीं बनते। मकोका के प्रावधानों के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक रैंक के किसी अधिकारी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में साक्ष्य माना जाता है। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान नासिक जिले के मालेगांव में दो बम धमाके हुए थे। धमाकों में 7 लोग मारे गए थे और करीब 79 लोग घायल हो गए थे।

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