प्रदूषण: दिल्ली सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति से जवाब तलब

Friday, Jun 15, 2018 - 10:20 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी एवं आसपास के क्षेत्रों में ‘आपात जैसी प्रदूषण स्थिति’ संबंधित एक याचिका पर शुक्रवार को फौरी सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण समिति से इस बात पर जवाब मांगा कि इस स्थिति से निबटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल एवं सी हरि शंकर की अवकाशपीठ ने शुक्रवार देर शाम इस मामले की सुनवाई की।

पीठ ने दिल्ली सरकार तथा दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति से मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने यह व्यवस्था दी कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए कोई याचिका नहीं दी है , वह नोटिस देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। यह याचिका दो छात्रों मिहिर गर्ग एवं राशि जैन ने दाखिल की जिसमें अधिकारियों के लिए विभिन्न निर्देश देने को कहा गया है। इनमें सड़कों की धूल वैक्यूम क्लीनर से साफ करवाने को कहा गया है।

पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी एवं आसपास का क्षेत्र भीषण वायु प्रदूषण से पीड़ित है। दिल्ली सरकार ने पूर्व में वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सम - विषम योजना शुरू की थी। याचिका में आप सरकार एवं डीपीसीसी के लिए यह निर्देश देने को भी कहा गया है कि जब तक शहर में स्थिति सामान्य न हो जाए , निर्माण सामग्री के परिवहन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें भारी उद्योगों , ईंट भट्टा , बदरपुर ताप बिजली संयंत्र तथा कोयला आधारित तन्दूरों पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।      

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