70 की स्पीड में गाड़ी चलाने पर पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई, केंद्र की मंजूरी

Thursday, Mar 15, 2018 - 01:19 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आप शहरी इलाके में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाते हैं तो अब पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इससे पहले शहरी इलाकों में गाड़ी की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा ही थी। टू-वीलर्स के लिए सरकार ने 50 किमी प्रति घंटा तक करने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य सरकारों और प्रशासन के पास यह अधिकार है कि सुरक्षा को देखते हुए गति सीमा को घटाने का आदेश दे सकता है।

अलग-अलग श्रेणी के वाहनों की गति को तय करने का काम पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय देखता था। फिलहाल स्थानीय प्रशासनों ने वाहनों की गति सीमा को 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक तय किया हुआ है। लेकिन अब अगर गाड़ी की स्पीड 5% ज्यादा होगी तो ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसको लेकर केंद्र जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।

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