नहीं मिलेगी PM मोदी के आधार की जानकारी

Tuesday, Mar 06, 2018 - 09:02 AM (IST)

नेशनल डेस्कः केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के इस फैसले को बरकरार रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के ब्यौरे का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे निजी सूचनाएं हैं। सोनी एस. एरामथ नाम के एक शख्स ने आर.टी.आई. अर्जी दायर कर पी.एम.ओ. से जानकारी मांगी थी कि क्या भारत के राष्ट्रपति ने  प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई थी।

आवेदक ने प्रधानमंत्री मोदी के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के ब्यौरे की भी मांग की थी। पी.एम.ओ. ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई गई। मुख्य सूचना आयुक्त आर.के. माथुर ने कहा, ‘‘उन्होंने (पी.एम.ओ. के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी) बताया कि आर.टी.आई. कानून, 2005 की धारा 8 (1) (जे) के तहत उपलब्ध छूट के अनुसार आवेदक को प्रधानमंत्री के आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के ब्यौरे की सूचना नहीं दी जा सकती।’’

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