महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर लगी पाबंदी, पकड़े जाने पर देना होगा भारी जुर्माना

Saturday, Jun 23, 2018 - 01:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब किसी भी प्रकार का प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना देने के अलावा जेल भी जाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था।

महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री राम कदम ने शनिवार से राज्य में प्लास्टिक बंदी लागू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी कुछ वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में पर्यावरण विभाग प्लास्टिक बैन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।  रामदास ने विधानसभा में बताया था कि महाराष्ट्र में रोज 1800 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसका पर्यावरण पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कदम के मुताबिक प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक थैलियां, प्लेट्स, गिलास, गुटखे के पाउच, बैनर, पोस्टर सहित ऐसी तमाम वस्तुएं हैं जिन्हें बंद करना जरुरी है। 

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 23 मार्च को राज्य में पूर्ण प्लास्टिक बंदी को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसे 23 जून से लागू करने की तिथि तय की गई थी। इस बीच सरकार ने प्लास्टिक उत्पादकों, वितरकों और उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा स्टॉक का निपटान करने और इसके विकल्प तलाशने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। हालांकि इस अधिसूचना को प्लास्टिक, पीईटी बोतल और थर्माकोल निर्माता और खुदरा एसोसिएशन ने चुनौती दी थी। इस चुनौती में कहा गया था कि लगाए गए प्रतिबंध मनमाने हैं और कानूनी रूप से गलत हैं इससे लोगों के घर चलाने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।

कारोबारियों के मुताबिक, बैन से करीब 15 हजार करोड़ की प्लास्टिक इंडस्ट्री पर खतरा मंडराने लगा है। इससे करीब तीन लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। यही नहीं ढाई हजार छोटे और मझोले कारोबारियों का धंधा बंद हो जाएगा। अनुमान के मुताबिक तीन से चार लाख छोटे दुकानदारों पर इस बैन का सीधा असर पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पॉलीथिन और प्लास्टिक से बनी सामग्रियों पर रोक लगाने की घोषणा की जा चुकी है। गंगा नदी में भी प्लास्टिक की थैलियां फेंकने पर बैन है।

vasudha

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