पैन आवेदन के लिए पिता के नाम की अनिवार्यता समाप्त

Saturday, Sep 01, 2018 - 09:25 PM (IST)

नई दिल्ली : सरकार आयकर नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसके बाद पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन में पिता के नाम का उल्लेख अनिवार्य नहीं रहेगा। फिलहाल पैन कार्ड के आवेदन के लिए फॉर्म पर पिता का नाम लिखना अनिवार्य है, लेकिन पैन कार्ड पर माता या पिता का नाम प्रिंट करवाने का विकल्प आवेदक के लिए खुला रहता है। आयकर विभाग द्वारा नियमों में बदलावों के लिए जारी प्रारूप अधिसूचना के अनुसार सरकार उन व्यक्तियों के लिए फॉर्म पर पिता के नाम के उल्लेख की अनिवार्यता समाप्त करने पर विचार कर रही है।

पिता का नाम न बताने का विकल्प सिर्फ उन्हीं आवेदकों को होगा जिनकी मां अकेली अभिभावक रही हैं। उनके लिए माता का नाम लिखना अनिवार्य होगा। अन्य सभी मामलों में पिता के नाम की अनिवार्यता बनी रहेगी। इसके अलावा पैन कार्ड जारी करने और उसके आवेदन की निश्चित समय सीमा तय करने के नियमों में भी संशोधन की योजना है। सरकार ने इसके लिए हितधारकों और सर्वसाधारण से राय मांगी है। 

shukdev

Advertising