‘सोशल डिस्टेंसिंग'' शब्द न बोलने की याचिका खारिज, लगा जुर्माना

Friday, May 08, 2020 - 05:05 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ‘सोशल डिस्टेंसिंग' के बदले फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया और गहरी नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गवई की खंडपीठ ने शकील कुरैशी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इस प्रकार की याचिका दायर करने के लिए 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता शकील कुरैशी का कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग शब्द अल्पसंख्यकों से भेदभाव करने वाला है।

कुरैशी के वकील एस बी देशमुख ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश और कुछ राज्य सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हिंदी में अर्थ सामाजिक दूरी होता है। उन्हें फिजिकल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस भूषण ने नाराजगी जताते हुए कहा, ‘‘हम यह याचिका खारिज करते हैं और आप पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाते हैं।''

 

Yaspal

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