तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ मद्रास होईकोर्ट में याचिका दायर

Saturday, Oct 06, 2018 - 02:14 AM (IST)

नेशनल डेस्कः मोदी सरकार द्वारा तत्काल ‘तीन तलाक’ की कुप्रथा को दंडनीय अपराध बताने वाले एक अध्यादेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया  है कि यह अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करता है। इस अध्यादेश को भेदभावपूर्ण बताया है।



हाईकोर्ट के एक वकील हुसैन अफरोज ने इस याचिका को दायर किया है। वो जब सुनवाई के लिए अदालत आए तो जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस पी टी आशा की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील को निर्देश लाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर की तारीख तय कर दी।



याचिकाकर्ता ने मुस्लिम महिला (विवाह के संबंद में अधिकारों के सरंक्षण) के अध्यादेश के उपबंध 4-7 को चुनौती दी है, जिसे 19 सितंबर से लागू किया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह अध्यादेश कानूनी क्षेत्र से बाहर है और इस अध्यादेश पर अंतरिम निषेधाज्ञा लाने की वकालत की। इससे पहले केरल के मुस्लिम संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने भी इस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

 
 

Yaspal

Advertising