वहीद पारा मामला: पुलिस दविंदर सिंह और हिजबुल आतंकी नवीद बाबू को हिरासत में लेगी

Friday, Feb 26, 2021 - 11:21 AM (IST)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस जल्द ही निलंबित पुलिस उपाधीक्षक दविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू को उस मामले में पूछताछ के लिये हिरासत में लेगी जिसमें पीडीपी की युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद-उर-रहमान पारा को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। एक अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत सीआईडी की शाखा केंद्रीय जांच कश्मीर (सीआईके) ने न्यायाधीश को सूचित किया है कि वह जल्द ही मामले में पूछताछ के लिये उन्हें हिरासत में लेगी।

सीआईके ने पिछले साल भरोसेमंद और गोपनीय सूत्रों के आधार पर यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि कुछ राजनीतिक पदाधिकारी अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस विशेष अदालत में पारा द्वारा दायर जमानत याचिका का जवाब दे रही थी, जिसे बाद में 23 फरवरी को खारिज कर दिया गया था।

 

पुलिस के वकील ने अदालत में कहा था,"जांच में पता चला है कि आरोपी राष्ट्र विरोधी तत्वों और कुछ सक्रिय सदस्यों के संपर्क में था, जिसमें कुछ ऐसे आरोपी भी शामिल हैं, जो फिलहाल एनआईए मामले में जेल में बंद हैं।" पुलिस के वकील ने अदालत में कहा था,"मामले में इन आरोपियों से जम्मू की एनआईए अदालत से अनुमति लेने के बाद पूछताछ की जानी है।" राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार करने के बाद सिंह, सैयद नवीद मुश्ताक उर्फ ​​नवीद बाबू के साथ-साथ समूह के कथित सक्रिय सदस्य इरफान शफी मीर और इसके सदस्य रफी अहमद राथर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। व्यापारी तनवीर अहमद वानी और नावेद बाबू के भाई सैयद इरफान अहमद को भी नामजद किया गया था।

 

सिंह के साथ मीर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पिछले साल जनवरी में गिरफ्तार किया था, जब वे कठोर सर्दियों से बचाने के लिए नवीद बाबू और राथर को कश्मीर से बाहर निकाल रहे थे। बाद में, इस मामले को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था और एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में आरोप पत्र दायर किया था।
 

Monika Jamwal

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