31 मार्च समयसीमा, रद्द हो सकता है 21 करोड़ लोगों का पैन कार्ड

Thursday, Feb 07, 2019 - 05:57 PM (IST)

नई दिल्ली: पैन कार्ड से आधार को जोडऩे की समयसीमा 31 मार्च के काफी पास आ जाने के बाद भी अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने जैविक पहचान को पैन से जोड़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है। इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है। यानि आधार से न जोडऩे के कारण करीब 21 करोड़ लोगों का पैन कार्ड रद्द हो सकता है। 

पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी?
उच्चतम न्यायालय ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोडऩे की समयसीमा 31 मार्च तय किया है। चंद्रा ने एसोचैम का एक कार्यक्रम संबोधित करते हुए यहां कहा, आधार से जोडऩे से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं। यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब पैन से आधार जुड़ जाएगा और पैन बैंक खाते से जुड़ा रहेगा तो आईटी विभाग करदाता के खर्च करने का तरीका तथा अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा। कई अन्य एजेंसियां भी आधार से जुड़ी हुई हैं तो यह भी पता लगेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उचित लोगों को मिल रहा है या नहीं। 

चंद्रा ने अफसोस जाहिर किया कि 125 करोड़ आबादी और 7.5 प्रतिशत की आॢथक वृद्धि दर वाले देश में केवल 1.5 लाख रिटर्न में आय एक करोड़ रुपए से अधिक दिखाई जा रही है।  चंद्रा ने कहा, यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि इस देश में जहां जीडीपी, खर्च, उपभोग सभी बढ़ रहा है, सारे पांच सितारा होटल भरे हुए हैं, लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे कि कितने लोग एक करोड़ रुपये से अधिक आय की जानकारी रिटर्न में दे रहे हैं? ... यह दयनीय है।
 

Anil dev

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