कुलभूषण को जल्द फांसी  की याचिका पाक SC में खारिज

Monday, May 29, 2017 - 11:23 AM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को उस याचिका का खारिज कर दिया जिसमें भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई थी। इस याचिका को फारुक एच. नायिक नाम के शख्स ने दायर किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जाधव को सैन्य अदालत ने दोषी ठहराया है और उसने मौत की सजा के खिलाफ अपील भी नहीं की है, इसलिए उसे तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। 

याचिकाकर्ता ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को मौत की सजा तथा उसे राजनयिक संपर्क न प्रदान करने का फैसला पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ( ICJ) के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। याचिकाकर्ता के अनुसार, पाकिस्तान अपने घरेलू कानून के आधार पर कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तान को जाधव को फांसी न देने को कहा है, जिसकी भारत ने सराहना की है। 

वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि ICJ  के फैसले से जाधव मामले में कोई बदलाव नहीं आया है। ICJ ने 18 मई को पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि मामले में अंतिम फैसला आने तक जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाती है।  कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान जाधव पर कोई कार्रवाई न करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाधव पर पाकिस्तान का दावा मायने नहीं रखता। भारत और पाकिस्तान वियना संधि के तहत प्रतिबद्ध हैं और उसे इस मामले में फैसला सुनाने का हक है। भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने रॉ का एजेंट होने और जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दी थी।

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