INX मीडिया मामले में चिदंबरम को झटका, ED की हिरासत में रहने की याचिका खारिज
Friday, Sep 13, 2019 - 04:04 PM (IST)
नेशनल डेस्क: आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की मुश्किले कम होती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की अदालते ने चिदंबरम के प्रवर्तन निदेशालय के सामने आत्मसमर्पण की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद चिदंबरम को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
ईडी ने इस याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने दलील थी कि आरोपी तय नहीं कर सकता है कि उसे कब हिरासत में लिया जाएगा ये जांच एजेंसी का काम है। समय आने पर चिदंबरम को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाएगा। 23 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में चिदंबरम की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा था कि भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम (73) पहले से न्यायिक हिरासत में हैं और सबूतों से छेड़छाड़ की स्थिति में नहीं हैं। चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ईडी का प्रत्यावेदन दुर्भावनापूर्ण है और यह उनके मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि चिदंबरम जब चाहें समर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है।