एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और कार्ति को मिली राहत, गिरफ्तारी की बढ़ी अवधि

Monday, Feb 18, 2019 - 12:28 PM (IST)

नूशनल डेस्क: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को राहत दी है। एयरसेल-मैक्सिस घोटाले मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि आठ मार्च तक बढ़ा दी है। 


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी को बताया कि एजेंसी ने कार्ति को मामलों संबंधी पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा है। वह उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उसके समक्ष पेश हो रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कार्ति से 30 जनवरी को कहा था कि वह आईएनएक्स और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए पांच, छह, सात और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश हों। 


ईडी ने विशेष लोक अभियोजकों एन के मत्ता एवं नीलेश राणा के माध्यम से अदालत से कहा कि कार्ति को पांच, छह, सात और 12 मार्च को पेश होना है, इसलिए मामले की सुनवाई 12 मार्च के बाद तय की जाए। अदालत में मौजूद पी चिदंबरम ने मामले की सुनवाई स्थगित करने के ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि वह मामले की सुनवाई में देरी कर रहा है।  न्यायाधीश ने कहा कि दोनों पक्षों से मामले में तेजी लाने का अनुरोध किया जाता है लेकिन तिथि अभी तय नहीं हुई है। मामले की सुनवाई आठ मार्च को की जाएगी। 


इसके बाद पी चिदंबरम एवं कार्ति के वकीलों कपिल सिब्बल एवं ए एम सिंघवी ने उनके मुवक्किलों की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक की अवधि बढ़ाए जाने की अपील की जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिए जाने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सीबीआई ने पहले अदालत को सूचित किया था कि केंद्र ने पी चिदंबरम एवं कार्ति समेत एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी पांच लोगों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी है। इनमें पूर्व एवं मौजूदा नौकरशाह भी शामिल हैं। 

vasudha

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