एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी. चिदंबरम और कार्ति को अदालत से मिली राहत

Monday, Oct 08, 2018 - 10:03 PM (IST)

नेशनल डेस्क: एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम की सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तारी का दिया गया अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया है। गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। 


विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की। सीबीआई के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता और ईडी के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि चिदंबरम के वकीलों पी के दुबे और अर्शदीप सिंह के जरिए दाखिल अर्जियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने और उन पर बहस करने के लिए एजेंसियों को वक्त की जरूरत है। 


बीते 19 जुलाई को सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप-पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे को नामजद किया गया था। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया जिस पर अगली सुनवाई के दिन विचार किया जाएगा। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिला दी जबकि सिर्फ कैबिनेट की आॢथक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था।

3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की भूमिका जांच एजेंसियों की छानबीन के दायरे में है।  

vasudha

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