SC की दिल्ली सरकार को फटकार, एक दिन कूड़े के ढेर में दब जाएगा भारत

Wednesday, Mar 28, 2018 - 10:47 AM (IST)

नई दिल्ली: देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू नहीं किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘‘भारत एक दिन कूड़े के ढेर में दब जाएगा।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के गाजीपुर में कचरा निपटान स्थल पर कूड़े का ढेर 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा और विमान को बचाने के लिए लाल बत्ती का इस्तेमाल करना होगा। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘हम आदेश देते रहते हैं, लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू नहीं किया गया। आदेश देने का क्या फायदा है जब कोई भी इसे लागू करने को चिंतित नहीं है।

भारत एक दिन कूड़े के ढेर में दब जाएगा।’’ शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ठोस अपशिष्ट के निपटारे के लिए तीन महीने में एक नीति तैयार करने को कहा। अदालत की सहायता कर रहे वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि न्यायालय देश में सभी स्थानीय निकायों को तीन से चार महीने में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने का निर्देश दे और अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख जुलाई के दूसरे सप्ताह में निर्धारित कर दी। पीठ देशभर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी।

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