दिल्ली में कल से Odd-Even योजना: जानिए किसको मिलेगी छूट और क्या है जुर्माना

Sunday, Nov 03, 2019 - 02:46 PM (IST)

नई दिल्लीः वायु प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में सोमवार यानी कल से ऑड-ईवन योजना लागू हो जाएगी। ऑड-ईवन योजना सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लागू रहेगी। संडे को दिल्ली सरकार ने इस योजना में छूट दी है। बता दें कि दिल्ली में तीसरी बार लागू हो रही ऑड-ईवन योजना में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं खासकर जुर्माने में। ऑड-ईवन योजना का उल्लंघन करने पर इस बार जुर्माना डबल है। 4 से 15 नवंबर तक चलने वाली इस ऑड-ईवन योजना के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ही इसे लागू किया जा रहा है।

किनको मिलेगी छूट

  • ऑड-ईवन योजना में महिलाओं को छूट दी गई है, हालांकि यहां भी कुछ शर्ते हैं कि जो कारें महिलाएं चला रही हों या जिन कारों में सभी महिलाएं सवार हों और महिलाओं के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा जिस गाड़ी में होगा, उसे छूट दी जाएगी। अगर गाड़ी कोई महिला चला रही है, लेकिन साथ में कोई पुरुष यात्री सवार है, तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
  • दिव्यांगों को छूट और मरीजों को ले जा रही गाड़ियों को छूट होगी।
  • दिल्ली सीएम और मंत्रियों के वाहन को छूट नहीं।
  • राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर और डेप्युटी स्पीकर, चीफ जस्टिस, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी के चेयरमैन, लोकायुक्त, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के एलजी व अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस की पीसीआर व अन्य गाड़ियों को छूट
  • ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट विंग की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर टेंडर, जेल वाहन, एंबेसी की गाड़ियों को छूट
  • पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी के वाहन, वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में तैनात जवानों के एस्कॉर्ट वाहनों को छूट
  • दुपहिया वाहन वालों को छूट
  • जो लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे या स्कूल से लेकर आ रहे होंगे और उनके साथ कार में स्कूल की ड्रेस पहने कोई बच्चा सवार होगा, तो उन्हें ऑड-ईवन से छूट दी जाएगी। हालांकि यह भरोसा पर छूट दी जा रही है यानि कि सरकार आप पर यकीन कर रही है कि आप बच्चे को स्कूल छोड़ने और लेने जा रहे हैं।
  • सीएनजी से चलने वाली प्राइवेट गाड़ियों को भी इस बार ऑड-ईवन से छूट नहीं दी गई है। इससे पहले दोनों बार जब दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू की गई थी तो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी।

क्या है जुर्माने का प्रावधान
इस बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को 4,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साल 2016 में जुर्माने की राशि हालांकि 2,000 रुपए थी। दिल्ली आनेवाली दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी ऑड-ईवन नियम लागू होगा।

क्या है ऑड-ईवन स्कीम?
ऑड नंबर वाली तारीख जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 नवंबर को सड़कों पर वही गाड़ियां चलेंगी, जिनके नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होगी।

ईवन डेट जैसे 4, 6, 8, 12, 14 नवंबर को नंबर प्लेट की आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 वाली गाड़ियां चलेंगी।

Seema Sharma

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