सीबीआई जांच की मांग को लेकर झारखंड सरकार को नोटिस, शीर्ष कोर्ट में हुई सुनवाई
punjabkesari.in Monday, Aug 24, 2026 - 03:04 PM (IST)
JPSC-JSSC Case: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में भर्ती घोटाले के मामले में झारखंड सरकार और दूसरे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहनन की बेंच ने हरीशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में JPSC और JSSC के ज़रिए हुई नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग की गई थी।
परीक्षा रद्द करने पर लग चुकी है रोक
झारखंड हाई कोर्ट पहले ही राज्य सरकार के JPSC परीक्षा रद्द करने के फ़ैसले पर रोक लगा चुका है और सरकार को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से 'JPSC-JSSC भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा' शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान झारखंड के सभी ज़िलों में चलाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग करेगा।
एक्स अकाउंट की जांच शुरू
इस बीच रांची पुलिस ने JPSC-JSSC रिफ़ॉर्म फ़ोरम के X अकाउंट की जांच शुरू कर दी है और X कॉर्प के लीगल सेल को नोटिस भेजकर अकाउंट चलाने वाले की जानकारी मांगी है।
