जम्मू कश्मीर में हिंसा के बीच वार्ता संभव नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

Tuesday, Aug 22, 2017 - 03:05 PM (IST)

नई दिल्ली: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंसा के बीच जम्मू कश्मीर में वार्ता को असंभव करार दिया। एससी ने कहा, बात किससे? जब तक हिंसा समाप्त नहीं होती कोई बात नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस जे एस केहर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ के बेंच ने यह बात कही।


जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 22 सितम्बर के आर्डर के खिलाफ बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों की अपील की सुनवाई के दौरान एससी ने यह बात कही है। पैलेट गन पर प्रतिबंध को लेकर की गई अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसला दो तरह से हल हो सकता है या तो पार्टियां आपस में बैठकर मसला हल करें नहीं तो कोर्ठ मामला हल करेगा। यह भी कहा गया कि बार एक जिम्मेदार और सम्मानजनक बाडी है और उसे हल निकालना चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अक्तबूर की तारीख डाली है।

 

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