मतदाताओं के लिए पंजाब में कोई अपील नहीं की गई दायर

punjabkesari.in Monday, Apr 21, 2025 - 07:04 PM (IST)


चंडीगढ़, 21 अप्रैल:(अर्चना सेठी) पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा बताया गया है कि मतदाताओं को चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ई.आर.ओ.) के फैसले के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार देने वाले लोक प्रतिनिधित्व (आर.पी.) अधिनियम और संबंधित नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत 01.01.2025 की योग्यता तिथि संबंधी मतदाता सूची के लिए हाल ही में किए गए राज्य स्तरीय संशोधन (विशेष संक्षिप्त संशोधन 2025) के दौरान कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। यह राज्य भर में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के प्रति पारदर्शिता, शुद्धता और राज्य निवासियों की संतुष्टि को दर्शाता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों के अधीन प्रावधानों के तहत, कोई भी मतदाता जो चुनावकार पंजीकरण अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, जिसमें मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने या संशोधन करने से संबंधित हो, ई.आर.ओ. के आदेश के 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला चुनाव अधिकारी सह डी.सी. के पास अपील दायर कर सकता है और डी.ई.ओ. के फैसले संबंधी मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के पास आगे यह अपील दायर की जा सकती है।

इसके साथ ही 64-लुधियाना पश्चिमी विधानसभा हलके के उपचुनाव से पहले चल रही मतदाता सूचियों के संशोधन के बारे में अपडेट साझा करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि 64-लुधियाना पश्चिमी के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 1,73,071 मतदाता शामिल हैं। दावे और आपत्तियां दायर करने की अवधि 9 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक रखी गई है और अंतिम मतदाता सूची 5 मई, 2025 को प्रकाशित की जाएगी।

सिबिन सी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मतदाता सूचियों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सभी योग्य नागरिकों को जागरूक रहने और सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

मतदाता सूची से संबंधित सवालों या शिकायतों के लिए नागरिक अपने संबंधित ई.आर.ओ. से संपर्क कर सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in पर विजिट कर सकते हैं या टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

 


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Content Editor

Archna Sethi

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